नई दिल्ली, 30 सितंबर (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने समय से फीस जमा नहीं कर सकने के चलते आईआईटी सीट गंवाने वाले गरीब दलित युवक को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत मिली विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए युवक को आईआईटी धनबाद में दाखिला कराने का निर्देश दिया।
मुजफ्फरनगर के टोटोरा गांव के रहने वाले 18 वर्षीय अतुल कुमार को आईआईटी धनबाद की सीट आवंटित हुई थी परन्तु वो 24 जून को शाम 5 बजे तक की समय सीमा में फीस के 17,500 रुपये ऑनलाइन नहीं जमा कर पाए थे। इसके चलते उन्हें सीट गंवानी पड़ी थी। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनके दाखिले का रास्ता साफ हो गया है।
(Udaipur Kiran) / संजय
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(Udaipur Kiran) / दधिबल यादव