
नई दिल्ली, 27 मार्च (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के एक मुखिया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि अगर आप पर कोई आपराधिक केस नहीं है तो आप बिहार में मुखिया भी नहीं बन सकते हैं। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये टिप्पणी की।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आप पर पहले से दर्ज मामलों का विवरण कहां है। तब याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि मामले तो हैं लेकिन मुझे इस मामले में गांव की राजनीति की वजह से फंसाया गया है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि बेशक, बिहार में एक मुखिया के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने चाहिए। अगर आपके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है तो आप मुखिया बनने के लायक नहीं हैं। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता एक आम मुखिया है जिसे गलत तरीके से इस मामले में फंसाया गया है। तब जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आपने गुंडों को किराये पर लिया है। आप अब इसलिए फंस गए हैं क्योंकि आपके खिलाफ सबूत मिल गए हैं।
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(Udaipur Kiran) / वीरेन्द्र सिंह
