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सड़क पर ट्रांसफार्मर लगाना अनुमन्य नहीं तो शिफ्ट करें 

इलाहाबाद हाईकोर्ट

-कोर्ट ने बिजली विभाग से मांगी दस दिन में जानकारी

प्रयागराज, 25 नवंबर (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि नियमानुसार यदि सार्वजनिक सड़क पर विद्युत ट्रांसफार्मर स्थापित नहीं किया जा सकता तो ट्रांसफार्मर अन्यत्र शिफ्ट किया जाय।

कोर्ट ने बिजली विभाग से दस दिन में स्पष्ट लिखित जानकारी मांगी है कि क्या कानूनन सड़क पर ट्रांसफार्मर स्थापित किया जा सकता है। याचिका की सुनवाई 13 दिसम्बर को होगी।

यह आदेश न्यायमूर्ति एस डी सिंह तथा न्यायमूर्ति डोनादी रमेश की खंडपीठ ने मेरठ जिले के निवासी निसार अहमद की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। याची का कहना है कि सड़क पर ट्रांसफार्मर स्थापित किया जा रहा है। कानून के तहत यह अनुमन्य नहीं है। इस पर कोर्ट ने बिजली विभाग से याचिका के आरोपों की सत्यता की जानकारी मांगी है।

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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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