Haryana

गुरुग्राम: 90 दिन के भीतर चालान नहीं भरा तो जहां दिखे वहीं रोक लेगी पुलिस 

-यातायात के नियम तोडऩे वालों पर पुलिस हो रही है सख्त

-चालान से भी नहीं बच सकते और चालान राशि भरने में लापरवाही भी नहीं कर सकेेंगे

गुरुग्राम, 30 जनवरी (Udaipur Kiran) । अगर आपने किसी भी तरह से यातायात के नियमों को तोड़ा है और पुलिस द्वारा आपका चालान काटे जाने के बाद आपने चालान भरने में लापरवाही की तो खैर नहीं होगी। अब अगर 90 दिन के भीतर चालान का भुगतान नहीं किया तो पुलिस आपके वाहन को जहां दिखे वहीं यातायात पुलिस (डिटेन करेगी) रोक लेगी।

पुलिस उपायुक्त यातायात विरेंद्र विज ने यातायात में तैनात सभी यातायात निरीक्षकों, यातायात जोनल अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपने-अपने क्षेत्राधिकार में लोगों को जागरुकता अभियानों के साथ-साथ इस बारे भी जागरूक करेें कि पुलिस द्वारा काटे गए चालानों का जरूर भुगतान करें। जिस भी वाहन चालक का नियमों की अवहेलना करने पर चालान किए गए हैं, उन चालानों का भुगतान 90 दिनों के अंदर5अंदर करना जरूरी है। ऐसा न करने वाले वाहन चालकों के दोबारा वाहन ेैकिंग के दौरान यदि 90 दिनों की समय अवधि के बाद भी चालान का भुगतान बकाया मिलता है तो उस वाहन को डिटेन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले सभी बकाया चालानों के भुगतान की अंतिम तारीख 10 फरवरी 2025 निर्धारित की गई है। इस तारीख से पहले अपने बकाया चालानों का भुगतान अवश्य कर लें। सभी वाहन चालक अपने-अपने वाहनों का चालान जारी होने की तिथि के 90 दिनों के अंदर अंदर भुगतान करें और अनावश्यक पुलिस कार्यवाही से बचें।

(Udaipur Kiran)

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