श्रीनगर, 17 नवंबर हि.स.। सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती घटनाओं के बीच यातायात पुलिस ग्रामीण ने अभिभावकों और वाहन मालिकों को चेतावनी दी गयी है कि वे अपने नाबालिग बच्चों को दो या चार पहिया वाहन चलाने की अनुमति न दे ऐसा न करने पर 3 साल की कैद और 25000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
हाल के दिनों में श्रीनगर और कश्मीर घाटी के अन्य हिस्सों में घातक सड़क दुर्घटनाओं में दोपहिया और चार पहिया वाहन चलाने वाले कई नाबालिगों की मौत हो गइ, जिसके बाद यातायात पुलिस ने कदम उठाए।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यातायात ग्रामीण कश्मीर राजिंदर पाल सिंह ने कहा कि शनिवार को यातायात पुलिस ने यातायात मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए श्रीनगर में दोपहिया वाहनों सहित 3000 से अधिक वाहनों को जब्त कर लिया हैं।
परामर्श में कहा गया है कि सभी स्कूल अधिकारियों निजी कोचिंग संस्थानों और अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे छात्रों या नाबालिग बच्चों को दोपहिया या चार पहिया वाहन चलाने की अनुमति न दें, क्योंकि इस प्रवृत्ति ने अब तक कई कीमती जानें ली हैं और आगे और विनाश से बचने के लिए इस पर अंकुश लगाना होगा। परामर्श में कहा गया है कि नाबालिग को वाहन चलाने की अनुमति देना एक गंभीर अपराध है और किशोर के अभिभावक या मोटर वाहन के मालिक के खिलाफ धारा 199ए एम.वी. अधिनियम 1988 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है। इसमें यह भी निर्देश दिया गया है कि अपराध को अंजाम देने में इस्तेमाल किए गए वाहनों का पंजीकरण बारह महीने की अवधि के लिए रद्द कर दिया जाएगा।
—————
(Udaipur Kiran) / राधा पंडिता