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पति ने घर से निकाला ताे प्रेमी के साथ लिव-इन में रहने लगी महिला ,हाईकोर्ट ने पुलिस सुरक्षा के दिए आदेश

jodhpur

जोधपुर, 23 अप्रल (Udaipur Kiran) । शहर में लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले वाले एक जोड़े को राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस सुरक्षा उपलब्ध करवाने के आदेश दिए है।

बरजू और खेमाराम ने राजस्थान हाईकोर्ट में एडवोकेट निखिल भण्डारी के मार्फत याचिका पेश कर बताया कि वह आपस में लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे है लेकिन बरजू के पति व ससुराल पक्ष वालों से उन दोनों को जान व माल का खतरा लगातार बना हुआ है। बरजू का पति रोजाना शराब पीकर उसके साथ गाली-गलौच व मारपीट करता था। बरजू के अपने पहले पति से एक पुत्री हैं, जो अभी उसके पति के साथ ही रह रही हैं।

हाईकोर्ट में उन दोनों के एडवोकेट निखिल भण्डारी ने बहस करते हुए यह आग्रह किया कि जोधपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक को यह आदेश दिया जाए कि वे लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले इन प्रेमी प्रेमिका को पुलिस सुरक्षा प्रदान करावे। एडवोकेट निखिल भण्डारी ने हाईकोर्ट के सामने यह भी कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में सभी नागरिकों को जीवन जीने तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मूलभूत अधिकार प्राप्त हैं और किसी के द्वारा भी इसका उल्लंघन व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हैं। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस कुलदीप माथुर ने लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़े को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का आदेश पारित किया।

(Udaipur Kiran) / सतीश

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