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पत्नी की हत्या के दोषी पति को 8 साल की सजा

नौ वर्ष पूर्व नाबालिग से दुष्कर्म में 14 साल की सजा, 60 हजार रुपये का जुर्माना

मुरादाबाद, 29 मार्च (Udaipur Kiran) । मुरादाबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेंद्र चौहान की अदालत ने शनिवार को 5 साल पहले पत्नी की हत्या करने के दोषी पति को 8 साल की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 12000 का जुर्माना भी लगाया।

मुरादाबाद जनपद के थाना बिलारी क्षेत्र के खबरी अव्वल निवासी दाता राम ने 16 मई 2020 को मुकदमा दर्ज कराया था। उसने बताया था कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी अब्बल निवासी सीटू के साथ की थी। 15 में 2020 की रात सीटू शराब पीकर घर आया। उसने अपनी पत्नी के साथ पहले झगड़ा किया। फिर उसे लाठी डंडों से बुरी तरह पीटा। इसमें वह घायल हो गई और दो दिन बाद उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। मामले में थाना ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेंद्र चौहान की अदालत में हुई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता डीके कश्यप ने बताया कि न्यायालय ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर शनिवार को आरोपित पति सीटू को दोषी ठहराते हुए 8 साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उसे पर 12000 रुपये जुर्माना भी लगाया।

(Udaipur Kiran) / निमित कुमार जायसवाल

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