झुंझुनू, 22 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । सेवा मतदाता (सर्विस वोटर) यदि महिला है और पति भी उसके साथ ही रहता है तो उसे भी सर्विस वोटर मानते हुए पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जाएगी। पहले जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (8) के अनुसार केवल पुरुष सेवा मतदाता की पत्नी, जो उसके साथ रहती है, को ही सेवा मतदाता के रूप में अपना वोट डालने की अनुमति थी। यह सुविधा महिला सेवा मतदाता के साथ रहने वाले उसके पति को उपलब्ध नहीं थी।
जानकारी के मुताबिक इस संबंध में चुनाव आयोग द्वारा तर्क दिया गया था कि यह कई पात्र मतदाताओं को मतदान के अधिकार से वंचित करने जैसा है। आयोग ने कानून मंत्रालय को सिफारिश की थी कि सेवा मतदाता के मामले में पति-पत्नी की बजाय जीवनसाथी शब्द का उपयोग किया जाए ताकि सेवारत पतियों के साथ रहने वाली पत्नियों की तरह ही सेवारत पत्नियों के साथ रहने वाले पति भी मतदान करने में सक्षम हो सकें। इसके बाद धारा 20 (6) में संशोधन करते हुए पति-पत्नी शब्द के स्थान पर अब जीवनसाथी शब्द का प्रयोग किया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी रामवतार मीणा ने बताया कि अब महिला सेवा मतदाता के पति को भी सेवा मतदाता माना गया। निर्वाचन आयोग की ओर से अब उसे भी पोस्टल बैलेट की सुविधा मिलेगी। महिला सेवा मतदाता को संबंधित फॉर्म 2 / 2ए/3 में इसकी जानकारी देनी होगी। उसके पति को पोस्टल बैलेट के लिए अलग से कोई घोषणा / आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
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(Udaipur Kiran) / रमेश