
दुमका, 22 मई (Udaipur Kiran) । द्वितीय अपर जिला और सत्र न्यायाधीश प्रकाश झा की अदालत ने छह साल पहले दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने वाले तालझारी बाजार के उमेश सिंह को दोषी पाते हुए आठ साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। केस में अभियोजन पक्ष ने 15 गवाहों की गवाही कराई थी। अदालत ने साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर दोषी को सजा सुनाई गई।
जानकारी के अनुसार देवघर जिले के देवीपुर थाना क्षेत्र के डूमरकुंडी के रहने वाले भागीरथ सिंह ने दस जुलाई 19 को बेटी रेखा देवी की शादी तालझारी बाजार के उमेश सिंह के साथ की थी। शादी के बाद से रेखा को एक मोटरसाइकिल के लिए परेशान किया जाता था। उमेश ने धमकी दी थी कि अगर उसे बाइक नहीं मिली तो वह उसे जान से मार देगा। रक्षाबंधन पर रेखा मायके आई तो उसने प्रताड़ना की सारी बात घरवालों को बताई। शादी के अगले माह रेखा देवी की हत्या कर दी गई। पिता के बयान पर पुलिस ने उमेश के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तार भी किया। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपित को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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(Udaipur Kiran) / नीरज कुमार
