रांची, 22 जुलाई (Udaipur Kiran) । न्यायिक दंडाधिकारी सार्थक शर्मा की अदालत ने दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित करने के दोषी पति सुधीर कुमार को तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ अदालत ने उस पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले के अन्य आरोपितों को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। सुधीर पर उसकी पत्नी अपराजिता ने दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए वर्ष 2019 में चुटिया थाना के मामला दर्ज करवाया था।
(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे / चन्द्र प्रकाश सिंह