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दहेज हत्या की दोषी पति को 10 वर्ष का कारावास

प्रतिकात्मक फोटो

फिरोजाबाद, 31 जुलाई (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने बुधवार को दहेज हत्या की दोषी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

थाना मटसेना के गांव सेगई निवासी रघुवीर पुत्र नेकसे लाल ने अपनी पुत्री ममता की शादी 23 अप्रैल 2016 को छोटू उर्फ रामेंद्र पुत्र शगुन चंद के साथ की थी। शादी के बाद से ही दो लाख रुपये तथा मोटरसाइकिल की मांग को लेकर ससुरालीजन उसे परेशान करने लगे। बाद में उसकी हत्या कर दी। पिता रघुवीर ने पति सहित पांच लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद रामेंद्र तथा उसकी मां सुमन देवी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।

मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक सुनील कुमार सिंह द्वितीय की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे एडीजीसी शीलेंद्र प्रताप चौहान ने बताया मुकदमे के दौरान सात गवाहों ने गवाही दी। न्यायालय के सामने 11 साक्ष्य पेश किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने रामेंद्र को दोषी माना। न्यायालय ने उसे 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उस पर 7000 रुपये का अर्थ दंड लगाया है। आर्थिक दंड न देने पर उसे अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में सुमन देवी को दोष मुक्त कर दिया।

(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़ / शरद चंद्र बाजपेयी / राजेश

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