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पति व उसके मित्र को चार वर्ष कारावास की सजा

जानलेवा हमले में दो को दस वर्ष का कठोर कारावास

हमीरपुर, 18 फरवरी (Udaipur Kiran) । जरिया थाना क्षेत्र के पवई गांव में विवाहिता की गला दबाकर हत्या के बाद पति व मित्र ने फांसी पर लटका दिया था। मंगलवार को विशेष न्यायाधीश एफटीसी-प्रथम मनोज कुमार ने मृतका के पति व उसके मित्र को चार वर्ष का कठोर कारावास की सजा व 25-25 हजार रुपये अर्थदण्ड लगाया है।

सहायक शासकीय अधिवक्ता विशंभर पाल ने बताया कि कुलपहाड़ थाना क्षेत्र के बगवाहा निवासी आतम ने जरिया थाने में तहरीर देकर बताया कि उसने अपनी पुत्री चंचल उर्फ अभिलाषा की शादी 30 अप्रैल 2018 को बवई निवासी सुनील पुत्र स्व. मंगल के साथ महोबा के सम्मेलन में की थी। शादी के बाद ससुरालीजनाें ने दहेज में बाइक व 50 हजार नकद की मांग को लेकर प्रताड़ित कर उसे घर से निकाल दिया। इसके बाद 10 सितंबर 2019 को पंचायत के बाद ससुरालीजन उसकी पुत्री को साथ ले गए। 30 मार्च 2021 को पति सुनील व उसके दोस्त किल्लू ने घर में बैठकर शराब पी। इसके बाद पुत्री का गला दबाकर हत्या करने के बाद शव काे फांसी पर लटका दिया। पुलिस ने पति सुनील, मित्र किल्लू व सास रावरानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। विशेष न्यायाधीश एफटीसी-प्रथम मनोज कुमार शासन ने मुकदमें की सुनवाई करते हुए मृतका के पति सुनील व मित्र किल्लू को दोषी मानते हुए चार वर्ष का कठोर कारावास की सजा व 25-25 हजार रुपये अर्थदण्ड लगाया।

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(Udaipur Kiran) / पंकज मिश्रा

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