नैनीताल, 30 जुलाई (Udaipur Kiran) । जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुबीर कुमार की कोर्ट ने गर्भवती पत्नी की हत्या के आरोप में युवक को बरी कर दिया।
दीपक चंद्र ने 30 जून 2020 को थाना भवाली जिला नैनीताल में शिकायत की थी कि उसकी बहन प्रीति आर्या की शादी मोहन कुमार निवासी दुगई इस्टेट भवाली से वर्ष 2016 में हुई थी। 27 जून 2020 को उसके जीजा मोहन कुमार ने उसे बुलाया थी, लेकिन वहां पहुंचने पर उसकी बहन प्रीति पलंग पर मरी पड़ी थी। दीपक का आराेप था कि जीजा चार माह की गर्भवती पत्नी को दहेज के लिए परेशान करता रहता था। इस मामले में पुलिस ने पति मोहन कुमार व सास पुष्पा देवी के विरुद्व अभियोग दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र भी प्रस्तुत किया गया।सुनवाई के दाैरान काेर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मंगलवार को सबूतों के अभाव में आरोपित मोहन कुमार को हत्या के आरोप से बरी कर दिया।
(Udaipur Kiran) / डॉ. नवीन चन्द्र जोशी कुमार सक्सैना