जयपुर, 23 दिसंबर (Udaipur Kiran) । राज्य मानवाधिकार आयोग ने अजमेर रोड पर एलपीजी ट्रेलर ब्लास्ट मामले में मुख्य सचिव, गृह सचिव, परिवहन आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस आयुक्त और एनएचएआई अध्यक्ष को नोटिस जारी कर प्रकरण की रिपोर्ट और पीडितों को मुआवजा संबंधी जानकारी पेश करने को कहा है। इसके साथ ही आयोग ने इन अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि विधिक प्रावधानों की पालना कर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जाए। आयोग अध्यक्ष जस्टिस जीआर मूलचंदानी ने यह आदेश प्रकरण में स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेते हुए दिए।
आयोग ने अपने आदेश में कहा कि निजी बसों में मानक के अनुकूल आपातकालीन दरवाजों का बसों में नहीं होना, ऐसी घटनाओं को और अधिक गंभीर बना देता है। इसके अलावा फिटनेस और परमिट की अवधि बीतने के बाद ऐसे वाहनों का सार्वजनिक मार्गो पर चलना यह दर्शाता है कि परिवहन और यातायात विभाग अपने विधिक दायित्वों की पालना नहीं कर रहे हैं।
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(Udaipur Kiran)