HEADLINES

जमानत की शर्तों में छूट की मांग, मानवाधिकार कार्यकर्ता नदीम खान पहुंचे दिल्ली हाई कोर्ट

दिल्ली हाई कोर्ट

नई दिल्ली, 15 अप्रैल (Udaipur Kiran) । मानवाधिकार कार्यकर्ता नदीम खान ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश के मामले में मिली जमानत की शर्तों में छूट की मांग की है। हाई कोर्ट इस याचिका पर 21 अप्रैल को सुनवाई करेगा।

आज ये मामला जस्टिस रविंद्र डूडेजा की बेंच के समक्ष लिस्टेड था। जस्टिस रविंद्र डूडेजा ने इस मामले को जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच के पास सुनवाई के लिए भेज दिया, क्योंकि जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने ही इस मामले में नदीम खान को जमानत दी थी। इससे पहले, कोर्ट ने 11 दिसंबर 2024 को दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया था कि वो नदीम खान को जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं करेगी। सुनवाई के दौरान नदीम खान ने भी जांच में सहयोग करने का भरोसा दिया था। कोर्ट ने नदीम खान को जमानत देते समय कोर्ट की अनुमति के बिना दिल्ली से बाहर जाने पर रोक लगा दिया था। नदीम खान ने अब इस शर्त में बदलाव की मांग की है। दरअसल, दिल्ली पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर के मामले में नदीम खान के खिलाफ साकेत कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। दिल्ली पुलिस ने नदीम खान पर यूट्यूब पर वीडियो डालकर समाज में वैमनस्य फैलाने की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर के मुताबिक अपलोड किए गए वीडियो में एक प्रदर्शनी के दौरान एक स्टाल पर एक व्यक्ति ने एक बैनर की तरफ इशारा करते हुए नदीम, अखलाक, रोहित वेमुला, पहलू खान के बारे में बात की और उसके बाद 2020 के शाहीन बाग प्रदर्शन, दिल्ली दंगे और एक खास समुदाय को शिकार बनाये जाने की बात की। दिल्ली पुलिस के मुताबिक स्टाल एपीसीआर का था और वीडियो में बोल रहा व्यक्ति नदीम खान था।

(Udaipur Kiran) /संजय

(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम

Most Popular

To Top