Assam

होजाई: पत्नी की हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा

होजाई (असम), 13 दिसंबर (Udaipur Kiran) । होजाई जिला सत्र न्यायालय ने आज पत्नी की हत्या के मामले में दोषी साबित हुए शबिकुल इस्लाम को उम्रकैद की सजा सुनाई। यह घटना 24 सितंबर, 2020 की है, जब चंदनपुर राइकाटा के निवासी शबिकुल इस्लाम ने घरेलू विवाद के चलते अपनी पत्नी अकलीमा खातून की तेजधार हथियार से हत्या कर दी थी।

घटना के बाद मृतका के भाई इमान अली ने होजाई पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मामला संख्या 688/20 के तहत केस दर्ज कर आरोपित शबिकुल इस्लाम को गिरफ्तार कर जेल भेजा। जांच के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की, और मामला होजाई जिला सत्र न्यायालय में चला।

इस मामले में सरकार की ओर से शंकरदेव नगर के सरकारी वकील अमर ज्योति शइकिया ने दलीलें पेश कीं। आज अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी कर आरोपित को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।

(Udaipur Kiran) / श्रीप्रकाश

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