Haryana

हिसार : हथियार दिलाने के नाम पर हजाराें की ठगी, दो गिरफ्तार

सोशल मीडिया पर हथियारों संग फोटो पोस्ट की थी

हिसार, 11 जुलाई (Udaipur Kiran) । साइबर थाना पुलिस ने सोशल मीडिया पर हथियारों संग फोटो पोस्ट करके हथियार दिलाने के नाम पर 53 हजार 900 रुपए की ठगी के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें सिरसा जिले के धुकावाली निवासी संदीप कुमार व रवि कुमार शामिल है।

जांच अधिकारी एएसआई राजाराम ने गुरुवार को बताया कि हिसार साइबर थाना में एनसीसीआरपी पोर्टल से एक शिकायत प्राप्त हुई। इसमे आदमपुर निवासी शिकायतकर्ता प्रमोद ने 53 हजार 900 रुपए की ठगी के बारे सूचना दी थी। दी गई शिकायत पर साइबर थाना में केस दर्ज करके जांच शुरू की गई। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि शिकायतकर्ता प्रमोद हथियार का लाइसेंस बनवाने के लिए सोशल मीडिया पर सर्च कर रहा था। इंस्टाग्राम पर उसने देवेंद्र घुकावाली नाम की आईडी पर असले के साथ फोटो देखी। इस पर शिकायतकर्ता ने देवेंद्र घुकावाली के पास इंस्टाग्राम पर लाइसेंसी हथियार के बारे में मैसेज किए।

इस पर देवेंद्र ने शिकायतकर्ता प्रमोद को 10 जुलाई को हथियार और लाइसेंस देने के लिए सिरसा बुलाया और सिरसा बस स्टेंड पहुंच फोन करने के लिए कहा। बस स्टेंड सिरसा के बाहर खड़ी स्कोडा गाड़ी में शिकायतकर्ता प्रमोद को देवेंद्र के दोस्तों ने बैठाया और उसे बरनाला रोड सिरसा पर ले गए। वहा शिकायतकर्ता को एक पॉलिथीन दिखाया गया और कहा कि उसमें हथियार है वो ले लो और 53 हजार 900 रुपए क्यूआर कोड स्कैन करवा कर बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए। शिकायतकर्ता द्वारा उक्त पॉलिथीन को चैक किया गया तो उसने से पत्थर के टुकड़े और कागज मिले।

एएसआई राजाराम ने बताया कि शिकायतकर्ता प्रमोद ने आरोपी रवि कुमार की देवेंद्र घुकावाली के नाम से सोशल मीडिया इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज भेज हथियार और कारतूस की मांग की। आरोपी रवि ने लालच में आकर संदीप कुमार के साथ मिलकर शिकायतकर्ता को पॉलिथीन की थैली में पिस्तोल बता 53 हजार 900 रूपये आरोपी संदीप के अकाउंट में क्यूआर कोड के माध्यम से डलवाए और शिकायतकर्ता को डरा धमका कर वहां से चले गए।

जांच अधिकारी ने बताया कि उपरोक्त दोनों आरोपियों पर थाना औढ़ां में एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज है। आरोपी रवि मार्च 2023 और संदीप मई 2023 में अफीम और अवैध हथियार सहित गिरफ्तार किए गए थे, जो अभी जमानत पर रिहा है।

(Udaipur Kiran) / राजेश्वर शर्मा

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