Haryana

हिसार : नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल कैद, 50 हजार जुर्माना

अदालत का लाेगाे।

हिसार, 24 मार्च (Udaipur Kiran) । एडीजे सुनील जिंदल की कोर्ट ने साेमवार की नाबालिग से रेप के

आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

आरोपी नाबालिग को घर से राजस्थान ले गया था।

मामले के अनुसार इस संबंध में पीड़िता के पिता ने आजाद नगर थाना में शिकायत

दर्ज कराई थी। मामले के अनुसार आरोपी विक्रम राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की भादरा तहसील

का रहने वाला है। मामला 8 जनवरी 2021 का है। पुलिस को दी शिकायत में पिता ने बताया

था कि वह मजदूरी का काम करते हैं। घटना के दिन वह काम पर गए थे। घर में उनकी पत्नी

और 13 वर्षीय बेटी थी। पत्नी दवाई लेकर आराम कर रही थी। इसी दौरान उनकी बेटी बिना बताए

घर से चली गई। आरोपी विक्रम पीड़िता को पहले हिसार से राजस्थान के झुंझुनूं ले गया।

वहां एक होटल में उसने नाबालिग के साथ रेप किया। इसके बाद वह पीड़िता को सीकर ले गया।

आजाद नगर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आजाद

नगर थाना पुलिस ने मामले में रेप की धाराएं जोड़ीं। अदालत ने सोमवार को दोषी को 20

साल की सजा सुनाई।

(Udaipur Kiran) / राजेश्वर

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