Haryana

हिसार : पत्नी की हत्या करने के दोषी प्रवासी मजदूर को उम्रकैद

अदालत का लाेगाे।

फैक्टरी में मूंगफली के छिलकों के नीचे मिला था

महिला का कंकाल

हिसार, 16 दिसंबर (Udaipur Kiran) । अतिरिक्त जिला एवं

सत्र न्यायाधीश निशांत शर्मा की अदालत ने पत्नी की हत्या करने के मामले में प्रवासी

मजदूरर को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उसे 10 दिसंबर को दोषी करार दिया था। जिसके बाद साेमवार काे सजा सुनाई गई है। दोषी मजदूर बिहार के निकासपुर का रहने वाला अनोज कुमार है। अदालत में चले मामले के अनुसार आजाद नगर थाना

पुलिस ने इस संबंध में 18 सितंबर 2022 को हत्या और शव खुर्द-बुर्द करने का केस दर्ज

किया था। मामले के अनुसार सत्य नगर के शुभम तायल ने पुलिस को शिकायत देकर बताया था

कि उसने गांव आर्यनगर स्थित मीयांवाली कॉलोनी में एक फैक्टरी किराए पर ली हुई थी। वहां

मूंगफली से दाने निकालने का काम होता था। अब कुछ समय से फैक्टरी बंद थी।

फैक्टरी की

देखभाल के लिए अनोज को नौकर रखा हुआ था। वह पत्नी करीना और बच्चों के साथ वहां रहता

था। वह वारदात वाले दिन से करीब ढाई महीने पहले फैक्टरी को ताला लगाकर चला गया था।

फैक्टरी में कर्मी राहुल और सुमित 18 सितंबर को मूंगफली के छिलकों को बोरियों में भर

रहे थे। तब दोनों को छिलकों के नीचे महिला करीना का कंकाल मिला था। सूचना मिलने पर

आजाद नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी। शिकायतकर्ता ने शक जाहिर किया था कि अनोज ने

अपनी पत्नी करीना की हत्या करने के बाद शव को छिपाया है। पुलिस ने अनोज के खिलाफ हत्या

और शव खुर्द-बुर्द करने का केस दर्ज किया था। पुलिस ने बाद में आरोपी अनोज को गिरफ्तार

किया था। इसी मामले में अदालत ने हत्या के जुर्म में दोषी

को उम्रकैद और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना ना भरने पर उसे एक साल

की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। इसके अलावा शव खुर्द-बुर्द करने पर पांच साल की कैद और

दो हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

(Udaipur Kiran) / राजेश्वर

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