दो माह जेल में रहे, सिविल लाइन थाना में दर्ज है मामला
हिसार, 11 जनवरी (Udaipur Kiran) । अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुदीप कौर की
अदालत ने हांसी में एसडीएम रहे कुलभूषण बंसल को जमानत दे दी है। यह जमानत शुक्रवार शाम दी गई। मामले के अनुसार उन
पर एक सेवादार के यौन उत्पीड़न व जान से मारने की धमकी देने के आरोप है।
अदालत में चले मामले के अनुसार हांसी के एसडीएम पर आरोप लगाने वाले अनुसूचित
जाति के युवक ने अनुसूचित जाति आयोग, मानव अधिकार आयोग, पुलिस महानिदेशक सहित कई उच्चाधिकारियों
को शिकायत भेजी थी।
मामले में पीड़ित ने आरोप लगाया था कि एसडीएम बंसल ने उसे पिस्तोल
दिखाकर यौन शोषण के लिए मजबूर किया। शिकायत के साथ एक वीडियो क्लिप भी सबूत के तौर
पर भेजी गई थी।
पिछले वर्ष सात नवंबर को मामला सुर्खियों में आने के बाद पुलिस ने डीएसपी
हरेंद्र के नेतृत्व में जांच शुरू की। उस समय पुलिस ने एसडीएम को गिरफ्तार कर एक दिन
की रिमांड पर लिया और फिर 10 नवंबर को जेल भेज दिया था।
सिविल लाइन थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर एसडीएम के खिलाफ यौन उत्पीड़न,
जान से मारने की धमकी के साथ एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। लगभग दो महीने
की जेल के बाद अब आरोपी एसडीएम को अदालत से जमानत मिल गई है।
वीडियो वायरल होने के
बाद सरकार ने हांसी में एसडीएम पद पर तैनात कुलभूषण बंसल को 7 नवंबर को सस्पेंड कर
दिया गया था। साथ ही हिसार के सिविल लाइन थाने में उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस
दर्ज किया गया था।
(Udaipur Kiran) / राजेश्वर