
सेक्टर 16-17 व 13 के निवासियों को मिली बड़ी
राहत
हिसार, 4 अप्रैल (Udaipur Kiran) । सिविल जज सचिन सिंघल
की अदालत ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के उस चौथे संशोधित मांग नोटिस
(अक्टूबर 2024) को चुनौती देने वाले मामले में ऐतिहासिक आदेश सुनाया है। इसमें सेक्टर
16-17 व 13 पार्ट-2 के निवासियों से 4424.62 रुपये प्रति वर्ग मीटर की अतिरिक्त वसूली
की मांग की गई थी।
अदालत ने एचएसवीपी को इस नोटिस के आधार पर किसी
भी वसूली, प्लॉट बहाली या सेवाएं रोकने से प्रतिबंधित कर दिया है। साथ ही निवासियों
के खिलाफ ऑनलाइन पोर्टल पर दर्शाई गई बकाया राशि के आधार पर संपत्ति संबंधी सेवाओं
से इनकार करने पर भी रोक लगाई है। यह आदेश तब आया है जब वादीगण के वकील विक्रम पंघाल
ने साबित किया कि हाईकोर्ट के तीन रिटायर्ड जजों की यह मांग निर्देश संख्या 63
(2019 की नीति) का खुला उल्लंघन है जिसमें पुलिस स्टेशन जैसी सुविधाओं की लागत और ब्याज
माफी का स्पष्ट प्रावधान है। अदालत ने माना कि इस नोटिस के कारण निवासियों को संपत्ति
का उपयोग (गिरवी रखने, ऋण लेने आदि) करने में असमर्थता जैसी अपूरणीय क्षति हो रही है।
एडवोकेट विक्रम पंघाल ने कहा कि कोर्ट ने अपने
आदेश में यह भी कहा की विभाग सेक्टरवासियों के हितों से खिलवाड़ नहीं करेगा।
(Udaipur Kiran) / राजेश्वर
