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हाई काेर्ट ने दी अनुमति, किसी भी अधिकृत फिटनेस सेंटर से वाहन करा सकेंगे जांच

नैनीताल हाईकोर्ट।

नैनीताल, 28 मार्च (Udaipur Kiran) । हाई कोर्ट ने ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशनों से ही वाहनों की फिटनेस जांच कराए जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद याचिकाकर्ताओं को वाहनों की फिटनेस जांच पूर्व की तरह किसी भी अधिकृत फिटनेस सेंटर या ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन से कराने की अनुमति दी है।

न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार देहरादून की दून ऑटो रिक्शा यूनियन ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर उत्तराखंड परिवहन आयुक्त के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें कहा गया है कि देहरादून और ऊधमसिंह नगर जिले में वाहनों की फिटनेस जांच के लिए ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं। इन्हीं सेंटरों के जरिए 1 अप्रैल 2025 से वाहनों की फिटनेस जांच करानी अनिवार्य होगी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि देहरादून आरटीओ कार्यालय स्थित फिटनेस सेंटर को बंद करके 30 से 32 किमी दूर ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर में फिटनेस कराना अनिवार्य कर दिया। ऐसे में जिन ऑटो रिक्शा का परमिट 25 किमी तक ही था, उन्हें फिटनेस जांच कराने में दिक्कतें आ रहीं थी। इसी के चलते आदेश को चुनौती दी गई।

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(Udaipur Kiran) / लता

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