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राष्ट्रीय राजमार्ग पर होने वाली दुर्घटनाओं पर हाइकोर्ट की सख्ती, अन्य राज्यों की तरह रोडमैप तैयार करने क्षेत्रीय निदेशक ने हलफनामा दाखिल करने फिर मांगा समय 

ब‍िलासपुर हाईकाेर्ट

ब‍िलासपुर, 23 जनवरी (Udaipur Kiran) । छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में राष्ट्रीय राजमार्ग पर होने वाले दुर्घटनाओं पर संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका के रूप में सुनवाई जारी रखी है। हाई कोर्ट लगातार सुनवाई कर इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहा है। वहीं गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविन्द्र कुमार अग्रवाल की युगलपीठ में सुनवाई हुई। जिसमें पूर्व आदेश के परिपालन को लेकर के पूछा गया। जिस पर राष्ट्रीय राजमार्ग का पक्ष रखने वाले अधिवक्ता ने हलफनामा पेश करने दो दिन का अतिरिक्त समय मांगा। जिस पर बेंच ने फिलहाल सुनवाई अगले सप्ताह को निर्धारित की है। दरअसल अपने पूर्व आदेश में डिवीजन बेंच ने कहा था किभारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिसने एनएच-130 का निर्माण किया है, को नियमित अंतराल पर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए अपनी ओर से सभी सावधानियां बरतनी चाहिए। वहीं अन्य राज्यों की तरह रोडमैप तैयार करने का आदेश दिया। इस मामले में क्षेत्रीय निदेशक, एनएचएआई, रायपुर, (छ.ग.) को अपना व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया जाता था। लेकिन एनएचआई के क्षेत्रीय निदेशक ने अपरिहार्य कारणों से अपने अधिवक्ता के माध्यम से 2 दिन का समय मांगा। जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।

बता दें कि 17 नवंबर 2024 को हुई सुनवाई में राष्ट्रीय राजमार्ग अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हलफनामे में कहा था सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं और सड़क दुर्घटना में किसी भी तरह की जनहानि की संभावना को दूर करने के लिए हर संभव सावधानी और एहतियात बरती जा रही है। वहीं न्यायालय के विधिक प्राधिकार के साथ-साथ समय-समय पर जारी किए गए उसके आदेशों और निर्देशों का अत्यंत सम्मान और पालन किया जा रहा है। कोर्ट ने आदेश में लिखा कि जैसा कि इस न्यायालय ने समय-समय पर देखा है कि हितधारकों द्वारा बरती जा रही सावधानियों के बावजूद सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है और इसके लिए राज्य के नागरिकों को सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए सतर्क रहना चाहिए। एनएचएआई की ओर से उपस्थित अधिवक्ता धीरज वानखेड़े ने न्यायालय को आश्वस्त किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर होने वाली दुर्घटनाओं पर अधिकारियों द्वारा ध्यान दिया जाएगा, जिन्हें दुर्घटनाओं को कम करने के लिए अन्य राज्यों की तरह रोडमैप तैयार करने आदेश दिया। इस मामले में क्षेत्रीय निदेशक, एनएचएआई, रायपुर, (छ.ग.) को इस मामले में अपना व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। लेकिन अपरिहार्य कारणों से शपथपत्र पेश करने देरी की माफ़ी मांगते हुए अधिवक्ता ने समय मांगा। जिसपर कोर्ट ने अगले सप्ताह इस मामले में सुनवाई तय की है।

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(Udaipur Kiran) / Upendra Tripathi

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