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कालीघाट के काकू के मामले में सीबीआई से हाई कोर्ट का सवाल, गिरफ्तारी का नया आधार क्या है

सीबीआई से हाई कोर्ट का सवाल

कोलकाता, 10 दिसंबर (Udaipur Kiran) । ‘कालीघाट के काकू’ के नाम से चर्चित सुजयकृष्ण भद्र की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक बार फिर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से तीखे सवाल किए। जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने पूछा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मामले में जमानत मिलने के बाद अचानक सीबीआई उन्हें गिरफ्तार करने के लिए इतनी सक्रिय क्यों हो गई?

सीबीआई को यह स्पष्ट करने को कहा गया है कि ऐसा कौन सा नया सबूत उनके हाथ लगा है, जिसके आधार पर गिरफ्तारी की योजना बनाई गई है। जस्टिस बागची ने यह भी पूछा कि प्रोडक्शन वारंट जारी होने का क्या मतलब है, और क्या इसे गिरफ्तारी माना जा सकता है।

सीबीआई के वकील ने अदालत में बताया कि विशेष अदालत ने प्रोडक्शन वारंट जारी किया है, जिसका अर्थ है कि सुजयकृष्ण भद्र को सीबीआई पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। वकील ने यह भी तर्क दिया कि इस स्थिति में अग्रिम जमानत का कोई औचित्य नहीं है।

दरअसल, सुजयकृष्ण भद्र शिक्षक भर्ती घोटाले के मामलों में प्रेसिडेंसी जेल के अस्पताल में इलाजरत हैं। ईडी ने पहले उन्हें गिरफ्तार किया था, लेकिन अदालत ने इस मामले में उन्हें जमानत दे दी थी। इसके बाद सीबीआई ने उन्हें अपने मामले में गिरफ्तार करने की योजना बनाई है, जिसे लेकर कोर्ट ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है।

(Udaipur Kiran) / ओम पराशर

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