कोलकाता, 28 जनवरी (Udaipur Kiran) । मेदिनीपुर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में सलाइन कांड से जुड़े मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने निलंबित डॉक्टर पल्लवी बनर्जी को राहत दी है। मंगलवार को न्यायमूर्ति तीरथंकर घोष ने आदेश दिया कि डॉक्टर पल्लवी को फिलहाल गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। हालांकि, इस मामले की जांच जारी रहेगी और उन्हें जांच में सहयोग करना होगा।
पल्लवी पर आरोप है कि अस्पताल में सलाइन की खराब गुणवत्ता के कारण पांच प्रसूताओं की स्थिति गंभीर हो गई थी, जिनमें से एक महिला और एक नवजात की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टर पल्लवी समेत 13 डॉक्टरों को निलंबित कर दिया था।
डॉक्टर पल्लवी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि राज्य सीआईडी सलाइन कांड की सच्चाई को दबाकर डॉक्टरों को जानबूझकर फंसाने की कोशिश कर रही है। उनका कहना है कि उन्हें जांच के लिए नोटिस भेजा गया है, लेकिन अभी तक एफआईआर की कॉपी नहीं सौंपी गई है।
हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया था कि पल्लवी को एफआईआर की कॉपी सोमवार तक उपलब्ध कराई जाए। कोर्ट ने केस डायरी की भी मांग की है। हालांकि, सीआईडी जांच में हस्तक्षेप की याचिका को हाई कोर्ट ने फिलहाल खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति ने कहा कि इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश की पीठ द्वारा होनी चाहिए।
इससे पहले जनवरी की शुरुआत में मेदिनीपुर मेडिकल कॉलेज में पांच प्रसूताओं की स्थिति गंभीर हो गई थी, जिनमें से एक की मौत हो गई थी। इसके बाद सलाइन की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे और 13 डॉक्टरों को निलंबित कर दिया गया। मामले की जांच सीआईडी कर रही है। अब हाई कोर्ट ने पल्लवी की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए जांच को जारी रखने का आदेश दिया है।
(Udaipur Kiran) / ओम पराशर