कोलकाता, 26 मार्च (Udaipur Kiran) । बारुईपुर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को विरोध प्रदर्शन करने की इजाजत मिल गई है। कोलकाता हाई कोर्ट ने गुरुवार दोपहर दो बजे से शाम पांच बजे तक इस प्रदर्शन की अनुमति दी है। हालांकि, अदालत ने इसके लिए कई शर्तें भी लगाई हैं।
बुधवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष विमान बनर्जी के निर्वाचन क्षेत्र में विरोध मार्च निकालने के दौरान विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी पर हमला हुआ था। बीजेपी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनके वाहन पर हमला किया, जिससे उन्हें बिना रैली किए ही वापस लौटना पड़ा। इसके विरोध में बीजेपी ने 27 मार्च को बारुईपुर पुलिस अधीक्षक के कार्यालय का घेराव करने का ऐलान किया था लेकिन पुलिस ने इसकी अनुमति नहीं दी, जिसके बाद बीजेपी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
मामले की सुनवाई के दौरान बीजेपी के वकील ने अदालत में दलील दी कि राज्य के पास पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित पुलिसकर्मी हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि पिछले प्रदर्शन के दौरान 450 पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। ऐसे में प्रदर्शन की अनुमति देने में समस्या क्या है? बीजेपी ने अदालत में यह भी दावा किया कि पिछले प्रदर्शन के दौरान पुलिस की निष्क्रियता के कारण उनके कार्यकर्ता हमले का शिकार हुए थे।
इन दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने प्रदर्शन की अनुमति दे दी, लेकिन कुछ कड़े नियम भी लागू किए। अदालत ने कहा कि प्रदर्शन में एक हजार से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते। अस्पताल के पास लाउडस्पीकर का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा और पूरे कार्यक्रम में कुल 25 माइक ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं। प्रदर्शन का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक सीमित रहेगा।
(Udaipur Kiran) / ओम पराशर
