जयपुर, 29 जनवरी (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने वैशाली नगर स्थित गांधी पथ-पश्चिम के बिगड़ते हालात पर स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में राज्य सरकार और जेडीए को नोटिस जारी कर 17 फरवरी तक जवाब तलब किया है। अदालत ने राज्य सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता जीएस गिल और जेडीए के वकील अमित कुडी को कहा है कि वे मामले में तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश कर बताए कि मौके से अतिक्रमण कब तक हटाया जाएगा। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस प्रमिल कुमार माथुर की खंडपीठ ने यह आदेश मामले में प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट्स पर स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेते हुए दिए। वहीं अदालत ने मामले में अदालत का सहयोग करने के लिए अधिवक्ता रिनेश गुप्ता को न्यायमित्र नियुक्त किया है।
अदालत ने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा कि गांधी पथ-पश्चिम के हालात बिगड रहे हैं। एरिया की किसी सड़क पर गहरे गड्ढे हैं तो किसी सड़क पर सीवर चैंबर के ढक्कन इतने ऊँचे हो गए हैं कि वहां से वाहन निकलना भी बेहद मुश्किल है। गांधी पथ पर अंडरपास पार करने के बाद एरिया में बिगडे हालात नजर आते हैं। जबकि यहां से रोजाना हजारों वाहन निकलते हैं। अदालत ने मामले में प्रकाशित समाचार का उल्लेख करते हुए कहा कि यहां सीवर लाइन डाले तीन माह बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक सड़क निर्माण का काम शुरू नहीं हुआ है। शादियों के सीजन में करीब चार किलोमीटर की दूरी को पूरा करने के लिए चार घंटे भी कम पडते हैं। गांधी पथ पर कई जगह अतिक्रमण होने से रोड संकरी हो गई है और इससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पडता है।
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(Udaipur Kiran)