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केजरीवाल की सीबीआई हिरासत पर हाई कोर्ट आज दोपहर ढाई बजे फैसला सुनाएगा

हाई कोर्ट

नई दिल्ली, 05 अगस्त (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाईकोर्ट सोमवार को दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सीबीआई की ओर से गिरफ्तार करने और ट्रायल कोर्ट के सीबीआई हिरासत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुनाएगा। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच दोपहर ढाई बजे फैसला सुनाएगी। हाई कोर्ट ने 17 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने केजरीवाल की हुई गिरफ्तारी की तुलना पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से की थी। सिंघवी ने कहा था कि तीन दिन पहले हमने देखा कि पाकिस्तान में इमरान खान रिहा हुए और उन्हें दोबारा दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन हम गर्व से कह सकते हैं हम वैसा देश नहीं है, ऐसा हमारे देश में नहीं हो सकता है। सिंघवी की दलीलें देते हुए कहा था कि सीबीआई ने इंश्योरेंस अरेस्ट के तौर पर केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई की है। सिंघवी ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल एक मुख्यमंत्री हैं कोई आतंकवादी नहीं कि उनको जमानत ना मिले। सिंघवी ने कहा था कि सीबीआई की ओर से केजरीवाल की गिरफ्तारी की कोई जरूरत नही थी।

सिंघवी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना ने अपने आदेश में साफ कहा है कि पूछताछ गिरफ्तारी का आधार नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि 25 जून को सीबीआई की ओर से ट्रायल कोर्ट में अरविंद की गिरफ्तारी को लेकरएक अर्जी दाखिल की गई। ट्रायल कोर्ट ने केवल एक आधार पर गिरफ्तारी की इजाजत दे दी। इस मामले में केवल एक आधार था कि वो जवाब नही दे रहे हैं। सीबीआई ने अपनी अर्जी में गिरफ्तारी का कोई आधार नही दिया। केवल कहा था कि मुझे गिरफ्तार करना है। सिंघवी ने कहा था कि वर्ष 2022 में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी। 14 अप्रैल, 2023 को केजरीवाल को समन मिला, लेकिन वो भी गवाह के तौर पर था। 16 अप्रैल, 2023 को केजरीवाल से 9 घंटे पूछताछ हुई थी। सिंघवी ने कहा था कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला है, क्योंकि मेरे खिलाफ सीबीआई ने एक साल तक कुछ नहीं किया। सीबीआई ने 26 जून को केजरीवाल को गिरफ्तार किया।

दिल्ली हाई कोर्ट से 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से संरक्षण नहीं मिलने के बाद ईडी ने 21 मार्च को ही देर शाम को अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए 1 जून तक की अंतरिम जमानत देते हुए 2 जून को सरेंडर करने का आदेश दिया था। केजरीवाल ने 2 जून को सरेंडर कर दिया था। 21 जून को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी के मामले में केजरीवाल को नियमित जमानत दी थी जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा रखी है। ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी।

(Udaipur Kiran) /संजय

(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम कुमार सक्सैना

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