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हाईकाेर्ट : सड़क चौड़ीकरण व सौंदर्यींकरण की जद में आ रहे व्यापारियों के मामले पर सुनवाई 27 को 

नैनीताल हाईकोर्ट।

नैनीताल, 24 दिसंबर (Udaipur Kiran) । हाईकोर्ट ने हल्द्वानी शहर में मंगल पड़ाव से रोडवेज बस स्टेशन तक रोड का सौंदर्यींकरण करने के साथ सड़क का चौड़ीकरण की जद में आ रहे कई व्यापारियों की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 दिसंबर की तिथि नियत की है। साथ ही कोर्ट ने अपने पूर्व में अतिक्रमण हटाने के आदेश को बरकरार रखा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार हल्द्वानी में मंगल पड़ाव से लेकर रोडवेज स्टेशन तक सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे 17 भवन स्वामियों व व्यवसायियों ने हाईकोर्ट में अलग अलग याचिका दायर कर कहा था कि नगर निगम व लोक निर्माण विभाग ने उन्हें नोटिस जारी कर चिन्हित अतिक्रमण को स्वयं हटाने को कहा था। प्रार्थना पत्र में कहा था कि हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए कहा था कि अगर किसी अतिक्रमणकारी का हित प्रभावित होता है तो वे उचित फोरम में अपनी शिकायत दर्ज करें। लेकिन शिकायत करने पर उनका पक्ष सही तरीके से सुना ही नही गया। जबकि वे नगर निगम को चालीस पचास साल से किराया देते आए है। ये दुकानें नगर निगम ने स्वयं व्यवसाय करने के लिए उन्हें आवंटित की थी।

(Udaipur Kiran) / लता

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