-याची बेटी को रांची अस्पताल में भर्ती मां से मिलने का दिया आदेश, मांगी रिपोर्ट
प्रयागराज, 27 सितम्बर (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मां-बेटी के बीच विवाद खत्म करने की पहल की है और बेटी याची को शिकायतकर्ता रांची अस्पताल में भर्ती मां से मुलाकात करने व उसके इलाज खर्च का 25 फीसदी भुगतान करने का आदेश दिया है।
प्रयागराज की संगीता कुमारी की याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने कहा कि याची अपनी मां के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाये। कोर्ट ने अपने आदेश में टिप्पणी की कि मातृ देवो भव, व क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उतपात। इसलिए बड़ों को क्षमा कर देना चाहिए। कोर्ट ने मां बेटी के मिलन की रिपोर्ट भी मांगी है।
इससे पहले कोर्ट ने याची द्वारा 50 हजार रूपये जमा करने की शर्त पर मां को कोर्ट में बुलाया था और दर्ज केस के तहत याची के विरूद्ध उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी थी।
विपक्षी मां के अधिवक्ता ने बताया कि मां झारखंड रांची के अस्पताल में भर्ती हैं। कोर्ट नहीं आ सकती। जिस पर कोर्ट ने याची को एक हफ्ते में अस्पताल में अपनी मां से मुलाकात करने का निर्देश दिया और उम्मीद जताई कि कुछ सही होगा। विपक्षी मां ने याची के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। जिससे बचने के लिए याची ने हाईकोर्ट की शरण ली है।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे