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बढ़कोट में पानी की समस्या के समाधान के लिए हाई कोर्ट ने सचिव पेयजल व निदेशक से किया जवाब तलब

नैनीताल हाईकोर्ट।

नैनीताल, 15 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । हाई कोर्ट में मंगलवार को उत्तरकाशी के बड़कोट में पानी की समस्या से निजात दिलाए जाने को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई की। हाई कोर्ट ने सचिव पेयजल व निदेशक पेयजल निगम उत्तराखंड को तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने कहा कि जवाब पेश नहीं करने पर निदेशक उत्तराखंड पेयजल निगम अगली तिथि को कोर्ट में स्वयं उपस्थित होंगे। पूर्व में कोर्ट ने राज्य सरकार सहित पेयजल निगम को इस पर विस्तृत शपथपत्र पेश करने को कहा था लेकिन अभी तक इस प्रकरण में जवाब पेश नही किया गया। पूर्व में कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए यह भी कहा था कि यह समस्या पूरे राज्य की है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार बड़कोट निवासी पत्रकार सुनील थपलियाल ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि बड़कोट में पानी की समस्या हो रही है। जिसको लेकर क्षेत्रवासी पिछले 6 जून से तहसील परिसर में क्रमिक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्षेत्रवासी टैंकरों से पानी ला-ला कर परेशान हो रहे हैं, जबकि 500 मीटर की दूरी पर नदी है। प्रशासन ने अभी तक उनकी इस समस्या का समाधान करने में कोई मदद तक नही की। इस समस्या के समाधान के लिए क्षेत्रवासियों ने कई बार मुख्यमंत्री सहित प्रशासन को प्रत्यावेदन दिए लेकिन अभी तक उनके प्रत्यावेदनों पर कोई निर्णय नही लिया गया। आक्रोशित क्षेत्रवासियों ने पिछले 6 जून से क्रमिक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके प्रत्यावेदनों में कहा गया कि इस समस्या का समाधान एकमात्र उपाय तिलाड़ी से बकडोट के लिए पम्पिंग योजना का निर्माण करने से हो सकता है। इसलिए इसकी शीघ्र स्वीकृति दी जाए।

(Udaipur Kiran) / लता

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