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हाईकोर्ट ने एलयूसीसी चिटफंड घोटाले पर एसएसपी से रिपोर्ट तलब की

नैनीताल हाईकोर्ट।

नैनीताल, 4 अप्रैल (Udaipur Kiran) । उत्तराखंड में एलयूसीसी नामक चिटफंड कंपनी द्वारा 2 करोड़ 39 लाख रुपये की ठगी के मामले में हाईकोर्ट ने गंभीर रुख अपनाते हुए पौड़ी और देहरादून के एसएसपी को निर्देश दिए हैं कि वे संबंधित थानों के एसएचओ से रिपोर्ट लेकर कोर्ट में प्रस्तुत करें। मामले की अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी।मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ के समक्ष इस जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका ऋषिकेश निवासी आशुतोष शर्मा ने दाखिल की है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 2014 से एलयूसीसी चिटफंड कंपनी ने धन दोगुना करने और बैंकों से अधिक ब्याज देने का झांसा देकर हजारों लोगों से निवेश करवाया। इसके लिए स्थानीय लोगों को एजेंट की नौकरी भी दी गई।आराेप है कि कम्पनी वर्ष 2023 में निवेशकाें की गाढ़ी कमाई का 2 करोड़ 39 लाख रूपये लेकर फरार हो गई। याचिकाकर्ता ने कहा कि उक्त कम्पनी के खिलाफ न तो राज्य सरकार ने कोई एफआईआर दर्ज कराई गई और न ही चिटफंड कंपनी से लोगों का पैसा वापस दिलाने के कोई प्रयास किए गए।इससे क्षुब्ध होकर उन्हें न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। याचिका में यह कहा कि वर्तमान में भी कई इस तरह की कम्पनियां राज्य के सीधे सादे लोगों को झूठा आश्वासन देकर ठग रही हैं । इससे पहले भी क्रिस्टल, जेबीजे नाम की कंपनी का शिकार राज्य की भोली जनता हो चुकी है। इसलिए राज्य सरकार इन पर लगाम लगाए। इस मामले में शिकायत करने पर राज्य सरकार ने इन एजेंटों के खिलाफ कोटद्वार में दो और पौड़ी में एक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, लेकिन उस पर आज तक कोई प्रगति नही हुई, जबकि कम्पनी के असली मालिक अपना ऑफिस बंद कर दूसरे राज्य में अपना व्यापार चला रहे है। जनहित याचिका में कहा गया कि इस तरह से चल रही फर्जी कंपनियों पर राज्य सरकार लगाम लगाए और उनका पैसा वापस दिलाया जाए।

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(Udaipur Kiran) / लता

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