HEADLINES

कोसी नदी में अवैध खनन पर हाईकोर्ट सख्त, एसएसपी को कार्रवाई के निर्देश

नैनीताल हाईकोर्ट।

नैनीताल, 28 मार्च (Udaipur Kiran) । हाईकोर्ट ने बाजपुर, ऊधमसिंह नगर में कोसी नदी के बख्सी गेट, दीपक गेट व अन्य स्थानों पर अवैध खनन के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद एसएसपी ऊधमसिंह नगर को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि जहां-जहां अवैध खनन हो रहा है, वहां के संबंधित एसएचओ इसका संज्ञान लें और अवैध खनन कार्य में लगी मशीनों को सीज करें।

काेर्ट ने निर्देश दिशा कि खनन कार्य में संलिप्त लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय सहिंता की धारा के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर आगामी सुनवाई तक रिपोर्ट पेश की जाए। साथ ही कोर्ट ने एसएसपी से यह भी कहा है कि अगर याचिकाकर्ता को कोई जानमाल की धमकी मिलती है, तो उसे सुरक्षा प्रदान की जाए। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए चार अप्रैल की ति​थि नियत की है।

मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र एवं न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष इस याचिका पर सुनवाई हुई। मामले के अनुसार ऊधमसिंह नगर के सुल्तानपुर पट्टी निवासी सलीम अहमद ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि बाजपुर ऊधमसिंह नगर में कोसी नदी में बिना पट्टा आवंटित हुए अवैध खनन किया जा रहा है। अवैध खनन की जद में आ रहे पानी को उनके द्वारा भारी पम्पों से दूसरी जगह डाला जा रहा है। ताकि उनको खनन में कोई दिक्कत न हो। याचिका में कहा कि इसकी वजह से नदी का जल स्तर नीचे गिर रहा है और उनकी कृषि भूमि प्रभावित हो रही है। यहीं नहीं जंगली जानवरों व जलीय जीव भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए इस पर रोक लगाई जाए, जबकि यह क्षेत्र कृषि क्षेत्र घोषित है।

……………

(Udaipur Kiran) / लता

Most Popular

To Top