
-एसएसपी हरिद्वार को तीन सप्ताह में जांच पूरी करने के निर्देश
नैनीताल, 1 मई (Udaipur Kiran) । हाईकोर्ट ने महायोगी पायलट बाबा ट्रस्ट एवं उनकी चल-अचल संपत्ति को कथित रूप से कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से हड़पने के मामले में तीन सप्ताह के भीतर जांच पूरी करने के निर्देश एसएसपी हरिद्वार को दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि यदि याचिकाकर्ता को जान-माल का खतरा है तो वह इस संबंध में अलग से प्रार्थना पत्र एसएसपी को दे सकते हैं।
वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार हरिद्वार निवासी महायोगी पायलट बाबा के शिष्य स्वामी ब्रह्मानंद गिरी ने तल्लीताल थाने में प्रार्थना पत्र देकर कहा है कि पायलट बाबा ट्रस्ट व उनकी चल-अचल संपत्ति को हड़पने के लिए उनके कुछ सहयोगियों ने कूटरचित तरीके से दस्तावेज बना लिए हैं। यही नहीं बाबा की वसीयत में भी हेराफेरी तक की गई है। बाबा की मृत्यु भी रहस्यमय कारणों से हुई है। बीमारी के दौरान उन्हें सही तरीके से स्वास्थ्य सुविधा तक मुहैय्या नहीं कराई गई। याचिका में कहा कि अस्पताल की अनुमति के बिना उन्हें डिस्चार्ज करा लिया गया। जब इसकी जांच कराने को उन्होंने एसएसपी हरिद्वार को शिकायत की तो अभी तक उस पर जांच पूरी नहीं की गई, जबकि नियमावली के तहत शिकायत करने के 15 दिन के भीतर प्रारंभिक जांच हो जानी चाहिए। याचिका में कहा कि अब उनको जान माल की धमकी दी जा रही है। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट से प्रार्थना की गई कि मामले की जांच जल्द कराई जाए और उन्हें सुरक्षा दिलाई जाए।
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(Udaipur Kiran) / लता
