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डेली वेज कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन न देने पर हाईकोर्ट सख्त

नैनीताल हाईकोर्ट।

-हाईकोर्ट ने सचिव और निदेशक से मांगा स्पष्टीकरण

नैनीताल, 9 अप्रैल (Udaipur Kiran) । हाईकोर्ट ने डेली वेज कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान देने के आदेश का पालन न करने पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने मेडिकल हेल्थ एजुकेशन उत्तराखंड के सचिव आर. राजेश और मेडिकल एजुकेशन उत्तराखंड के निदेशक डॉ. आशुतोष स्याना को स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं।

यह आदेश न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की एकलपीठ ने डेली वेज कर्मचारियों द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। याचिका में कहा गया कि महेश चंद्र, यशोधर डंगवाल, कपिल कुमार पांडे, बलबीर कुमार समेत कई लोग वीर चंद्र सिंह गढ़वाली गवर्नमेंट मेडिकल साइंस एंड रिसर्च इंस्टिट्यूट, श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल में जनरेटर ऑपरेटर के पद पर दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्यरत हैं।हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 12 मई 2017 और 9 फरवरी 2018 को याचिकाकर्ताओं के पक्ष में आदेश पारित किया था। इसके विरुद्ध राज्य सरकार ने खंडपीठ में विशेष अपील दायर की थी, जिसे 26 अक्टूबर 2018 को खारिज कर दिया गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट में दायर लीव टू अपील भी खारिज हो गई।

याचिकाकर्ताओं ने बताया कि 13 नवंबर 2024 और 11 फरवरी 2025 को संबंधित अधिकारियों को प्रत्यावेदन भी सौंपा गया, लेकिन अभी तक आदेशों का पालन नहीं हुआ है। कोर्ट ने इस मामले में लापरवाही पर संज्ञान लेते हुए अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

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(Udaipur Kiran) / लता

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