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हाई कोर्ट ने साकेत कोर्ट बार एसोसिएशन के 5 अप्रैल को होने वाले चुनाव पर रोक लगाई

नई दिल्ली, 26 मार्च (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट ने साकेत कोर्ट बार एसोसिएशन के 05 अप्रैल को होने वाले चुनाव पर रोक लगा दिया है। हाईकोर्ट ने निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिया कि वे अगले आदेश तक चुनाव की कोई घोषणा नहीं करें। मामले की अगली सुनवाई 04 अप्रैल को होगी।

कोर्ट ने साकेत कोर्ट ने प्रिंसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट जज मधु जैन को निर्देश दिया कि वो चुनाव से संबंधित शिकायतं पर 01 अप्रैल तक रिपोर्ट दाखिल करें। याचिका चुनाव लड़ रहे एक उम्मीदवार ने दायर किया है। याचिका में चुनाव रद्द करने को चुनौती देते हुए कहा गया है कि ऐसा कुप्रबंधन की वजह से हुआ। याचिका में साकेत कोर्ट बार एसोसिएश का चुनाव हाईकोर्ट के किसी पूर्व जज की निगरानी में कराने का आदेश देने की मांग की गई है।

साकेत कोर्ट में 21 मार्च को मतदान के दौरान वकीलों ने निर्वाची अधिकारी पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए बैलट बॉक्स तोड़ दिया था जिसके बाद चुनाव निरस्त कर दिया गया। यही हाल कड़कड़डूमा कोर्ट का भी रहा। वहां भी निर्वाची अधिकारी पर पक्षपात का आरोप लगने क बाद कुछ वकील ईवीएम लेकर भागे। उसके बाद चुनाव निरस्त कर दिया गया।

बतादें कि दिल्ली हाई कोर्ट समेत सभी अदालतों में बार एसोसिएशन का चुनाव 21 मार्च को आयोजित किया गया। इन चुनावों में धांधली, अव्यवस्था और बदइंतजामी की शिकायतें मिली थीं। पटियाला हाउस कोर्ट और राऊज एवेन्यू कोर्ट में धांधली की शिकायतें मिली थी। हाई कोर्ट ने पटियाला हाउस कोर्ट में हुए मतदान के दौरान के सभी दस्तावेज और वीडियो फुटेज तलब करने का आदेश दिया है।

(Udaipur Kiran) /संजय

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(Udaipur Kiran) / प्रभात मिश्रा

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