नैनीताल, 29 नवंबर (Udaipur Kiran) । नैनीताल उच्च न्यायालय ने भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) काशीपुर के मीडिया और जनसंपर्क सेल के अध्यक्ष कुणाल को पद से हटाने के निदेशक के आदेश पर रोक लगा दी है। कुणाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि प्रभारी निदेशक ने उन्हें बिना सुनवाई का मौका दिए 18 नवंबर, 2024 को पद से हटा दिया था।
न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कुणाल की याचिका को स्वीकार करते हुए निदेशक के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के सचिव और आईआईएम काशीपुर के निदेशक को इस मामले में चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
(Udaipur Kiran) / लता