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नागपुर हिंसा : नगर निगम की बुलडोजर कार्रवाई पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक

file photo Nagpur bench of HC

नागपुर, 24 मार्च

(Udaipur Kiran) । नागपुर हिंसा के मास्टरमांइड सहित

दो आरोपितों के आवास पर सोमवार को हुए बुलडोजर एक्शन पर बोम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने नाराजगी जाहिर करते हुए नागपुर नगर निगम की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। फहीम खान की मां ने हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ में याचिका लगाई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने यह निर्णय दिया। अदालत ने राज्य के मुख्य सचिव को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना ​​के मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

नागपुर नगर पालिका प्रशासन

ने सोमवार सुबह करीब 10 बजे महल इलाके में

दंगों के कथित मास्टरमाइंड फहीम खान के घर पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया।

यशोधरानगर थाना क्षेत्र के संजय बाग कॉलोनी में एक अनधिकृत 2 मंजिला इमारत को गिराने

का काम शुरू हो गया। नगर निगम ने रविवार को उसके घर पर अनधिकृत निर्माण हटाने के लिए

नोटिस जारी करके 24 घंटे की समय सीमा दी थी। आज ही सुबह मनपा के अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने संजय बाग कॉलोनी में छापा मारा और

विद्युत वितरण कंपनी ने उसके घर का बिजली कनेक्शन काट दिया।

इस बीच फहीम खान की मां ने हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ में याचिका लगाकर नागपुर नगर पालिका प्रशासन की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की। मनपा की कार्रवाई पर खंडपीठ ने नाराजगी जाहिर की। अदालत ने तत्काल मनपा की इस

कार्रवाई पर रोक लगाने के आदेश दिए। अदालत ने कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई भेदभावपूर्ण है। अदालत ने राज्य के मुख्य सचिव को सुप्रीम कोर्ट के आदेश

की अवमानना ​​के मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

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(Udaipur Kiran) / मनीष कुलकर्णी

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