HEADLINES

पंतनगर विवि के कर्मचारियों के स्थानांतरण आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

नैनीताल हाईकोर्ट।

नैनीताल, 30 अप्रैल (Udaipur Kiran) । नैनीताल हाईकोर्ट ने गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय की ओर से कर्मचारियों का स्थानांतरण कृषि विज्ञान केंद्र में करने के आदेश पर रोक लगाते हुए जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र एवं न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।

मामले के अनुसार पंतनगर विवि के अकाउंटेंट हिमांशु पांडे ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि विवि और कृषि विज्ञान केंद्र ग्वालदम चमोली के बीच एमओयू हुआ है। कुछ समय पूर्व विवि ने उनका स्थानांतरण कृषि विज्ञान केंद्र में कर दिया। जबकि ये नियमों का उल्लघंन है। पूर्व में भी एक अन्य कर्मचारी का इसी तरह स्थानांतरण किया जा चुका है। याचिकाकर्ता की ओर से उसके स्थानांतरण आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने स्थानांतरण आदेश पर रोक लगा दी है।

————–

(Udaipur Kiran) / लता

Most Popular

To Top