
जयपुर, 20 मार्च (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर के डेयरी बूथ संचालकों को दूध की बिक्री करने पर कम कमीशन देने को चुनौती देने के मामले में आरसीडीएफ व जयपुर डेयरी के एमडी सहित गोपालन निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब देनेे के लिए कहा है। जस्टिस सुदेश बंसल ने यह आदेश जयपुर डेयरी सरस दुग्ध विक्रेता संघ ऑल राजस्थान और सुंदर चंद रमोला सहित अन्य की याचिका पर दिया।
मामले से जुडे अधिवक्ता हेमंत टेलर ने बताया कि जयपुर डेयरी ने 8 अप्रैल 2023 को आदेश जारी कर डेयरी बूथ संचालकों को सभी किस्मों के दूध की बिक्री पर मिलने वाले कमीशन के पूर्व आदेशों को निरस्त कर 3 प्रतिशत कमीशन तय किया था। इस कमीशन की गणना स्टैंडर्ड दूध के एक लीटर मूल्य 50 रुपए के आधार पर की गई। इसके तहत ही जयपुर डेयरी सभी बूथ संचालकों को सभी किस्मों के दूध की बिक्री पर प्रति लीटर 1.50 रुपए का कमीशन ही देने लगा। उन्होंने इस संबंध में जयपुर डेयरी व आरसीडीएफ को भी प्रतिवेदन देकर इसमें सुधार करने का आग्रह किया, लेकिन उनके प्रतिवेदन पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि डेयरी अलग-अलग किस्म के दूध की बिक्री करती है और उनकी कीमत के अनुसार ही उनका कमीशन तय हो। इसलिए सभी किस्म के दूध की बिक्री पर प्रति लीटर 1.50 रुपए कमीशन देना गलत है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने आरसीडीएफ सहित अन्य से जवाब मांगा है।
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(Udaipur Kiran)
