
जयपुर, 10 अप्रैल (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य बाल आयोग के अध्यक्ष पद का अतिरिक्त कार्यभार आईएएस अधिकारी को सौंपने पर मुख्य सचिव, संयुक्त बाल अधिकारिता सचिव, महिला एवं बाल विकास सचिव और आईएएस कुलदीप रांका को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश आयोग की सदस्य संगीता गर्ग की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।
याचिका में अधिवक्ता सत्यपाल चंदोलिया ने बताया कि संगीता बेनीवाल के इस्तीफा देने के चलते आयोग अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया था। राज्य सरकार ने गत 5 फरवरी को आदेश जारी कर इस पद का अतिरिक्त कार्यभार भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी कुलदीप रांका को सौंप दिया। याचिका में कहा गया कि आयोग अध्यक्ष का कार्यभार किसी आईएएस अधिकारी को देने का कोई प्रावधान ही नहीं है। विभाग की साल 2010 की अधिसूचना के तहत यदि अध्यक्ष का पद खाली होता है तो उसका कार्यभार आयोग के वरिष्ठ सदस्य को दिया जाता है। याचिकाकर्ता की ओर से इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को जानकारी दी गई, लेकिन उनकी ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं आईएएस कुलदीप रांका को बिना किसी प्रावधान अध्यक्ष पद का कार्यभार सौंपा गया है। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता आयोग की वरिष्ठ सदस्य है। ऐसे में उसे आयोग अध्यक्ष के पद का कार्यभार सौंपा जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
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(Udaipur Kiran)
