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हाई कोर्ट ने पांच सौ परिवारों को हटाए जाने के मामले में यूपी सरकार से मांगा जवाब

नैनीताल हाईकोर्ट।

नैनीताल, 5 मई (Udaipur Kiran) । हाई कोर्ट ने कालागढ़ डैम के समीप वन विभाग और सिंचाई विभाग की भूमि पर अवैध रूप से रह रहे सेवानिवृत्त कर्मी सहित अन्य करीब चार पांच सौ परिवारों को हटाए जाने के मामले की सुनवाई की। काेर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक सप्ताह के भीतर जवाब दा​खिल करने के निर्देश दिए हैं।

साेमवार काे जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र एवं न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि अभी तक यूपी सरकार की ओर से जवाब पेश नहीं किया गया है। इस पर काेर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार काे एक सप्ताह में इस मामले में अपना जवाब पेश करने का आदेश दिया है।

मामले के अनुसार कालागढ़ जन कल्याण उत्थान समिति ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि तत्कालीन यूपी सरकार ने 1960 में कालागढ़ डैम बनाए जाने के लिए वन विभाग की कई हजार हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण कर सिंचाई विभाग को दी थी। याचिका में कहा कि जो भूमि डैम बनाने के बाद बचेगी, उसे वन विभाग को वापस किया जाएगा। डैम बनने के बाद कई हेक्टेयर शेष बची भूमि पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों और अन्य लोगों ने कब्जा कर लिया। याचिका में कहा कि राज्य सरकार 213 लोगों को विस्थापित कर रही है, जबकि जो दशकों से उसी स्थान पर रह रहे हैं। उन्हें विस्थापित नहीं किया जा रहा है। उन्हें वहां से हटने का नोटिस दिया गया है, जो गलत है। पक्षों की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट की खंडपीठ ने चार पांच सौ परिवारों को हटाए जाने के मामले में यूपी सरकार को जवाब देने के निर्देश दिए हैं।

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(Udaipur Kiran) / लता

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