
-समान आरोपित एक अभियुक्त को जमानत, दूसरे की अर्जी क्यों की खारिज
प्रयागराज, 04 मार्च (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपर सत्र न्यायाधीश-विशेष जज पाक्सो पडरौना कुशीनगर से सफाई मांगी है कि उन्होंने याची की जमानत अर्जी खारिज कर दी, जबकि सह अभियुक्त की जमानत पहले ही मंजूर कर ली गई थी।
पीड़िता 15 साल की नाबालिग लड़की के बयान में दोनों पर केमिकल फेंक कर घायल करने का आरोप है। अर्जी की अगली सुनवाई 7 मार्च को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन ने मुकेश की जमानत अर्जी की सुनवाई करते हुए दिया है।
याची अधिवक्ता वरुण मिश्र का कहना था कि 15 साल की लड़की को केमिकल से जलने की चोट है। अपने बयान में दोनों पर केमिकल डालने का आरोप लगाया है। अदालत ने सह अभियुक्त सूरज राजभर को जमानत दे दी थी और याची की जमानत अर्जी 22 नवम्बर 24 को खारिज कर दी। कोर्ट ने अपर सत्र न्यायाधीश से ऐसा आदेश करने पर सफाई मांगी है।
(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
