जयपुर, 6 नवंबर (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड के एक अधिकारी के खिलाफ दी गई शिकायत पर कार्रवाई नहीं करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और एसीबी से जवाब मांगा है। जस्टिस आशुतोष कुमार ने यह आदेश टीएन शर्मा की याचिका पर प्रांरभिक सुनवाई करते हुए दिए।
याचिका में अधिवक्ता पीसी भंडारी ने बताया कि याचिकाकर्ता ने एसीबी में शिकायत दी थी कि राजकॉम्प के एक अधिकारी ने निजी कंपनियों से मिलीभगत कर अपनी पत्नी को नौकरी में दिखाकर लाखों रुपए का भुगतान उसके बैंक खाते में लिया है। इसके बावजूद एसीबी ने मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। जब एसीबी से इसका कारण पूछा तो जानकारी मिली की जांच की स्वीकृति के लिए प्रकरण राज्य सरकार के समक्ष भेजा गया है। इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि प्रकरण लाखों रुपये की रिश्वत से जुडा हुआ है और राज्य सरकार पीसी एक्ट की धारा 17 ए की आड में जांच की अनुमति नहीं दे रही है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।
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(Udaipur Kiran)