
नैनीताल, 5 अप्रैल (Udaipur Kiran) । हाईकोर्ट ने ऋषिकेश क्षेत्र में अवैध निर्माण के मामले में सख्ती दिखाते हुए मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) के उपाध्यक्ष को वस्तुस्थिति पर शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है।मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। इस दौरान एमडीडीए अध्यक्ष व गढ़वाल कमिश्नर तथा एमडीडीए उपाध्यक्ष वर्चुअली कोर्ट में उपस्थित हुए और उन्होंने अवैध निर्माणों पर अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी दी। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल नियत की है।मामले के अनुसार ऋषिकेश निवासी पंकज अग्रवाल व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि देहरादून के ऋषिकेश आवास विकास में स्वीकृत मानचित्र के इतर अवैध निर्माण हाे रहा है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने कार्यवाही करते हुए निर्माण को सील कर दिया, लेकिन कुछ समय बाद प्राधिकरण के सहायक अभियंता ने सीलिंग से प्रतिबंध हटाकर अवैध निर्माण को कंपाउंड करते हुए मानचित्र स्वीकृत कर दिया। याचिकाकर्ता ने पर्यावरण संरक्षण के लिए अवैध निर्माणों पर रोक लगाने की प्रार्थना की थी। याचिका में कहा कि कमिश्नर की रोक के बाद भी अवैध निर्माण किए जा रहे हैं।
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(Udaipur Kiran) / लता
