रांची, 03 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । झारखंड हाई कोर्ट में राज्य के अलग-अलग जिलों में महिलाओं और स्कूली बच्चों समेत नाबालिग लड़कियों के साथ बढ़ते अपराध पर रोक के लिए दायर जनहित याचिका पर गुरुवार काे सुनवाई हुई।
हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस दीपक रौशन की खंडपीठ में आज सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि प्रमुख जगहों पर सीसीटीवी कैमरा से मॉनिटरिंग की जाए। महिलाओं की आपातकाल में मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर का स्थानीय टीवी चैनल और अखबारों में विज्ञापन के जरिए प्रचार प्रसार किया जाए और सभी जगहों पर स्ट्रीट लाइट को दुरुस्त किया जाए। वहीं अदालत ने दुर्गा पूजा को लेकर सरकार को पूजा पंडाल के आसपास अतिरिक्त महिला सुरक्षा बल की नियुक्ति करने और पिंक बसों के संचालन के समय को विस्तार देने का निर्देश दिया है। अब इस जनहित याचिका पर हाई कोर्ट 18 नवंबर को सुनवाई करेगा। हाई कोर्ट की महिला अधिवक्ता भारती कौशल ने इस संबंध में जनहित याचिका दायर की है। राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता गौरव कुमार ने इस मामले में पक्ष रखा।
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(Udaipur Kiran) / शारदा वन्दना