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नए कोर्ट परिसर के लिए तलाशी गई जमीनों को लेकर हाईकोर्ट अपना रुख करे स्पष्ट

हाईकोर्ट जयपुर

जयपुर, 20 जनवरी (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट प्रशासन को कहा है कि शहर में नए कोर्ट कॉम्पलैक्स के लिए जेडीए की ओर तलाशी गई जमीनों को लेकर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश दीनदयाल खंडेलवाल व धर्मेन्द्र मुलवानी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि जेडीए अपने प्रस्ताव में नए कोर्ट कॉम्पलैक्स के लिए नींदड में सौ बीघा जमीन और अजमेर रोड पर रिंग रोड के पास गांव पीपला भगतसिंह में भूमि आरक्षित रखने की जानकारी दे चुका है, लेकिन हाईकोर्ट प्रशासन ने अभी तक उस पर अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। वहीं दूसरी ओर से अदालत याचिकाकर्ता की ओर से पेश किए गए अतिरिक्त शपथ पत्र को भी आगामी सुनवाई पर रिकॉर्ड पर लेने को कहा है। जनहित याचिका में कहा गया कि बनीपार्क कोर्ट परिसर में जगह की कमी है और यहां आधारभूत सुविधाएं भी नहीं हैं। जिससे अफसरों, वकीलों और पक्षकारों को परेशानी उठानी पडती है। ऐसे में भविष्य में कोर्ट को दूसरी जगह शिफ्ट करने की जरूरत है। इस पर जेडीए ने गत सुनवाई को अदालत को जानकारी देते हुए कहा था कि नए कोर्ट कॉम्पलैक्स के लिए सीकर रोड पर नींदड और अजमेर रोड पर पीपला भगतसिंह में जमीन रिजर्व कर ली गई है।

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(Udaipur Kiran)

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