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शक्तिगढ़ नगर पंचायत अध्यक्ष पद को लेकर हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से 30 दिसंबर तक मांगा जवाब 

नैनीताल हाईकोर्ट।

नैनीताल, 27 दिसंबर (Udaipur Kiran) । हाईकोर्ट ने श​क्तिगढ नगर पंचायत अध्यक्ष पद को एससी के लिए कभी भी आर​क्षित नहीं किए जाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद 30 दिसंबर तक सरकार को ​स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार श​क्तिफार्म जिला ऊधमसिंह नगर निवासी आकाश पासवान ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वह अनुसूचित जाति का है। वि​भिन्न जिलों में नगर पंचायतों के लिए सरकार की ओर से 23 दिसंबर 2024 को नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसे निरस्त किया जाए। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि 1998 में नगर पंचायत​ शक्तिगढ जिला ऊधमसिंह नगर के चुनाव में चेयरमैन का पद अनार​क्षित श्रेणी में रखा गया। 2003 में अनार​क्षित रखा, 2008 में बैकवर्ड के लिए रिजर्व रिर्जव रखा। 2013 व 2018 में अनार​क्षित रखा 2020 में अनारक्षित रखा। याचिका में कहा कि सरकार ने 14 दिसंबर को अध्यक्ष पद के लिए टेंटेटिव नोटिफिकेशन सूची जारी की। इसमें बैकवर्ड के लिए रिजर्व की गई और एक सप्ताह में आप​त्तियां दा​खिल करने को कहा। इसके सापेक्ष में याचिकाकर्ता ने डीएम के समक्ष 20 दिसंबर को आप​​त्ति दा​खिल करते हुए कहा कि वार्ड सात में कभी भी अनुसूचित जाति के लिए सीट रिजर्व नहीं की गई इसलिए अध्यक्ष पद की सीट एससी कोटे में होनी चाहिए लेकिन सरकार ने उन्हें बिना सुने ही 23 दिसंबर को फाइनल नोटिफिकेशन जारी कर उस सीट को अनार​​​क्षित घो​षित कर चुनाव प्रोग्राम भी जारी कर दिया जो गलत है।

(Udaipur Kiran) / लता

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