– अवमानना याचिका पर हुई सुनवाई, 24 दिसंबर काे हाेगी अगली सुनवाई
नैनीताल, 19 नवंबर (Udaipur Kiran) । हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से उपनल कर्मचारी संघ के हित में दिए गए पूर्व के आदेश का अनुपालन न करने के मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के बाद मुख्य सचिव उत्तराखंड को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए और मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 दिसंबर की तिथि नियत की है। न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार उपनल कर्मचारी संघ ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कहा था कि हाईकोर्ट ने वर्ष 2018 में कुंदन सिंह बनाम राज्य सरकार व अन्य की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को आदेश देते हुए कहा था कि उपनल कर्मचारियों को नियमित करने के लिए नियमावली बनाए। उनके वेतन से जीएसटी टैक्स न वसूलें और उन्हें न्यूनतम वेतन दें। इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय गई। सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा और सरकार की विशेष अपील को खारिज कर दिया, लेकिन अभी भी राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया। जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की विशेष अनुमति अपील को निरस्त कर दिया। आदेश होने के बाद भी राज्य सरकार ने अभी तक उनको नियमित करने के संबंध में कोई नियमावली नहीं बनाई। जबकि वे वर्षों से कार्य कर रहे हैं। अब राज्य सरकार उन्हें हटाकर नियमित विज्ञप्ति जारी करके उन पदों पर भर्ती कर रही है।
(Udaipur Kiran) / लता