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मदन दिलावर की याचिका पर हाईकोर्ट ने रंधावा से मांगा जवाब

कोर्ट

जयपुर, 10 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने पीएम नरेंद्र के खिलाफ बयानबाजी करने से जुड़े मामले में राज्य सरकार और कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से जवाब मांगा है। जस्टिस नरेंद्र सिंह ने यह आदेश शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की आपराधिक की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता डॉ महेश शर्मा ने बताया कि 13 मार्च 2023 को कांग्रेस पार्टी का जयपुर में अडानी समूह को लेकर प्रदर्शन था। इस दौरान सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भाषण दिया कि अडानी को हटाने से कुछ नहीं होगा। मोदी को खत्म करो। यदि वह खत्म होगा तो देश बचेगा और यदि मोदी रहा तो देश बर्बाद हो जाएगा। रंधावा ने अपने भाषण से भीड़ को प्रेरित किया कि वह प्रधानमंत्री की हत्या कर दे। इसे लेकर याचिकाकर्ता की ओर से कोटा के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-6 के समक्ष परिवाद पेश किया गया था। जिस पर अदालत में 15 मई को सुनवाई करते हुए महावीर नगर थाना पुलिस को मुकदमा दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए थे। इस आदेश के खिलाफ थानाधिकारी और रंधावा ने एडीजे क्रम 5 अदालत में रिवीजन अर्जी पेश की थी। जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए 27 अक्टूबर 2023 को निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया था। इस आदेश को चुनौती देते हुए कहा गया कि थाना अधिकारी को निचली अदालत के आदेश की पालना करनी चाहिए थी। उन्हें मामलों के तथ्यों की जांच कर उसे पर अपनी रिपोर्ट देनी थी। इसके बावजूद उन्होंने बिना अधिकार आदेश को अपीलीय अदालत में चुनौती दे दी। जबकि ऐसा करने कि उन्हें कानूनी शक्ति ही नहीं थी। इसके अलावा निचली अदालत का आदेश एक अंतरिम आदेश था। इस आदेश की रिवीजन करने के बजाय सीधे हाई कोर्ट में याचिका पेश होनी चाहिए थी। इसलिए एडीजे कोर्ट के आदेश को रद्द किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने राज्य सरकार और रंधावा से जवाब मांगा है।

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(Udaipur Kiran)

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